अमेरिका का फेयरनेस फॉर हाई - स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट....

ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की अधिकतम सीमा को समाप्त करने के लिए हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट में दो विधेयक पेश किए गए।
6 फरवरी 2019 को सीनेट में 'फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट' (Fairness for High-Skilled Immigrants Act) नामक यह विधेयक प्रस्तुत किया गया।
इसी तरह का एक बिल, 'फेयरनेस फॉर हाई - स्किल्ड इमिग्रेंट्स (एचआर1044)' 6 फरवरी, 2019 को ही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया गया ।

मुख्य बिंदु-----

यह एक ऐसा बिल है जो रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए प्रति - देश सीमा (per-country cap) को हटा देगा ।
यदि ये विधेयक पारित हो जाते हैं, तो इससे एच 1 बी वीजा पर निर्भर हजारों भारतीय पेशेवरों  को लाभ होगा ।
बता दे कि भारतीय पेशेवरों हेतु, स्थाई कानूनी निवास' (Permanent legal residency) के लिए वर्तमान प्रतीक्षा समय एक दशक से अधिक का है ।

मौजूदा कानून यह प्रावधान करता है कि किसी एक देश के नागरिकों के लिए 7 प्रतिशत से अधिक ग्रीन कार्ड नहीं दिए जा सकते, भले ही कुछ देश दूसरों की तुलना में अधिक आबादी वाले हैं । इस 7 प्रतिशत के सीमा के कारण चीनी या भारतीय पेशेवरों को ग्रीन कार्ड के लिए आधा दशक या उससे अधिक इंतजार करना पड़ सकता है ।
ग्रीन कार्ड अथवा 'स्थाई निवास कार्ड' का होना किसी व्यक्ति को अमेरिका में स्थाई रुप से रहने और काम करने की अनुमति देता है वर्तमान में अमेरिका, रोजगार आधारित प्रवासियों को प्रतिवर्ष 1 लाख 40 हजार ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराता है ।

                 (जीके फैक्ट)
एच - 1 बी वीजा एक गैर - सरकारी वीजा है। यह कर्मचारी को अमेरिका में 6 वर्ष काम करने के लिए जारी किया जाता है । इसके लिए नियमानुसार वीजा धारक को न्यूनतम 60 हजार अमेरिकी डॉलर का वेतन दिया जाना चाहिए ।

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