अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक 2018 में संशोधन के विषय में जानकारी

 फरवरी , 2019 को अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक , 2018 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोक सभा से पारित किया गया । प्रस्तावित संशोधन स्थायी वित्त समिति के सुझाव पर । लाया जा रहा है । पारित हो जाने के बाद सोधित विधेयक देश में अवैध रूप जमा राशि जुटने के खतरे से कारगर ढंग से निपटने और इस तरह की योजनाओं के जरिये गरीबों एवं आम लोगों को मेहनत की कमाई हडप लेने पर रोक लगाने की दृष्टि से और मजबूत हो जाएगा । 
 
 इसमें किसी भी व्यक्ति पर किसी अनियमित जमा योजना चलाने अथवा उसके लिए विज्ञापन निकालने अथवा जमा लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है । ऐसी गतिविधियां अब अपराध की श्रेणी में शामिल होंगी । विधेयक में तीन अलग - अलग प्रकार के अपराध निर्धारित किए गए हैं , जिनमें (१ ) अनियमित जमा योजना चलाना ( ii ) नियमित जमा योजना में जालसाजी करना ( iii ) अनियमित जमा योजना के लिए गलत दग से लोगों को लालच देना । विधेयक ऐसे अपराध को रोकथाम लिए कठोर दवा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है । विधेयक में सक्षम प्राधिकार द्वारा संपत्तियों / परिसंपत्तियों को कुर्क करने और जमाकर्ताओं को अदायगी के लिए सम्पत्ति की अनुषी वसूली का प्रावधान किया गया है । विधेयक में एक ऑनलाइन केन्द्रीय डेटाबेस तैयार करने की  व्यवस्था है जिससे देश में जमा करने की धनराशि लेने की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं एकत्र करने और उन्हें साझा करने की व्यवस्था होगी । उल्लेखनीय है कि अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक , 2018 को संसद में 18 जुलाई , 2018 को पेश किया गया जिसके बाद इसे स्थायी वित्त समिति को सौंप दिया गया था , जिसने इस विधेयक पर अपनी 17वीं रिपोर्ट 1 जनवरी , 2019 को संसद में पेश कौ । 

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