भारतीय दण्ड संहिता : अपराध का अर्थ एवं परिभाषा - 02

क्रमशः  ...

  • भारतीय दण्ड संहिता की धारा 40 के अनुसार – “ऐसा प्रत्येक कृत्य या कृत्य का लोप (Act or Omission) अपराध होगा जिसके लिए दण्ड संहिता में दण्द का प्रावधान है।“ इस धारा में यह भी उपबन्ध किया गया है कि अपराध के अन्तर्गत किसी अपराध का प्रयास करना भी शामिल है।
  • धारा 40 में दी गयी अपराध की परिभाषा तीन खण्डों में दी गई है। प्रथम खण्ड में कोई बात जिसे भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय बनाया गया है अपराध है। शब्द ‘किसी बात’ के प्रयोग पर कुछ विद्वानों को आपत्ति है। इस आपत्ति का आधार यह है ‘किसी बात’ को आपराधिक नहीं बनाया जा सकता। द्वितीय खण्ड में अध्याय 4. अध्याय 5-क व कुछ ध्गाराओं का उल्लेख किया गया है जिनमें शब्द ‘अपराध’ को ऐसी बात का द्योतक कहा गया है जो भारतीय दण्ड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा दण्डनीय है। तृतीय खण्ड में संहिता की धाराओं 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 का उल्लेख किया गया है जिनके अन्तर्गत ‘अपराध’ शब्द का अर्थ उसी बात से लिया गया है जिसे विशेष या स्थानीय विधि के अधीन न्यूनतम 6 माह के कारावास से जुर्माना सहित या रहित दण्डित किया गया हो।

आगे अभी और है ... 

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