अनुच्छेद - 1(2) भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है जो पहली अनुसूची में वर्णित है।
अनुच्छेद - 1 (3) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है-
1. राज्यों के राज्य क्षेत्र
2. संघ राज्य क्षेत्र
3. ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो किसी अन्य प्रकार से अर्जित किए जाएं।
[वर्तमान में किस अनुसूची में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित क्षेत्र शामिल हैं।]
• भारतीय संघ और भारत के राज्य क्षेत्र में अंतर है। भारतीय संघ में सात केंद्र शासित क्षेत्र हैं और इन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में 29 राज्य हैं जिन पर नियंत्रण राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है।
• भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का विभाजन किया गया है।
• संघ राज्य क्षेत्र का पर प्रशासन के लिए नियम कानून राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं और शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से चलाया जाता है।
• कोई अन्य क्षेत्र जो किसी समय भारत द्वारा संधि, खरीद, उपहार, लीज , अधिग्रहण या विजय द्वारा प्राप्त किए गए हैं, भारत के राज्य क्षेत्र का भाग होंगे।
अनुच्छेद - 2 में कहा गया है कि संसद कानून ( विधि) द्वारा संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकेगी और नए राज्यों का गठन भी कर सकेगी।
{35 वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत के सहायक राज्य के रूप में उपाधि दी गई।
36 वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।}