उच्च न्यायालय का संगठन

न्यायाधीशों की संख्या---- संविधान के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या नहीं है। यह समय समय पर बदलती रहती है राष्ट्रपति उनकी संख्या राज्य के क्षेत्रफल जनसंख्या तथा कार्यभार के आधार पर निश्चित करता है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है तथा 160 पद न्यायाधीशों के लिए रिक्त है। वर्तमान समय में 81 न्यायाधीश कार्यरत हैं। अन्य न्यायाधीश चीन में 67 स्थाई तथा 14 अस्थाई है। राष्ट्रपति अतिरिक्त व अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकता है।

न्यायाधीशों की योग्यताएं--- राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हूं। वह भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो अथवा भारत के किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक लगातार अधिवक्ता रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिशास्त्र का उच्च कोटि का विद्वान हो ।

न्यायाधीशों की नियुक्ति--- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऊपर लिखित योग्यता वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश के पद पर की जा सकती है परंतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है।

न्यायाधीशों की शपथ--- नियुक्ति के उपरांत न्यायाधीशों को अपने पद पर निष्ठा पूर्वक कार्य करने की शपथ लेनी पड़ती है। कर्तव्य के परिपालन में योग्यता निष्पक्षता एवं न्याय प्रिय था के प्रति उनको सकते भर्ती एवं निष्ठावान होना पड़ता है।

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