राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग एवं समितियां [फजल अली आयोग] (2)

3. फजल अली आयोग

स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई आधार पर राज्य गठन की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी जिसका स्थाई समाधान के लिए 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय (फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू तथा के. एन पाणिकर) आयोग का गठन किया गया।

फजल अली आयोग ने वर्ष 1955 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिनमें प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है-
1. किसी नये राज्य के गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा , वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

2. भाषायी आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन तार्किक रूप से व्यावहारिक नहीं है । सामान्यत : ऐसा कोई राज्य बनाना असभव है जो पूर्णत एक भाषी हो।

3.भाषायी व सांस्कृति एकरूपता होनी चाहिए।

4. राज्यों का वर्गीकरण भाग क , ख , ग , घ आदि में करना अनावश्यक है। उन्हें एक भाग में शामिल किया जाये।

• फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1956 में इन सिफारिशों में कुछ संशोधन करते हुए 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्रों का निर्माण किया। 

14 नए राज्य
1. असम
2. बिहार
3. मुंबई
4. जम्मू कश्मीर
5. पंजाब
6. उत्तर प्रदेश
7. मध्य प्रदेश
8. केरल
9. मद्रास
10. मैसूर
11. उड़ीसा
12. पश्चिम बंगाल
13. राजस्थान
14. आंध्र प्रदेश

6 केंद्र शासित प्रदेश
1. दिल्ली
2. हिमाचल प्रदेश
3. मणिपुर
4. त्रिपुरा
5. अंडमान निकोबार द्वीप समूह
6. लकादीव, मिनिकाय और अमीनीदीवी द्वीप समूह

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