4. देशीयकरण द्वारा नागरिकता (citizenship by naturalisation)
कोई विदेशी नागरिक भारत सरकार को आवेदन करके
निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है :-
1. वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का त्याग कर चुका हो और इसकी सूचना केंद्र सरकार को दे चुका हो।
2. वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीयकरण द्वारा हम भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता हो।
3. देशीयकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो
4. आवेदन देने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रह चुका हो या भारत सरकार की नौकरी कर चुका हो या दोनों मिलाकर यह अवधि 7 वर्ष हो।
5. वह पूर्ण आयु, क्षमता व अच्छे आचरण वाला व्यक्ति हो।
6.उसे संविधान में वर्णित भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।
— संविधान में दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति और मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुके व्यक्तियों को विशेष छूट प्रदान की गई है। ये संविधान की शर्तों को पूरा किए बिना भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
5. राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा नागरिकता (citizenship by acquisition of land)
यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल किया जाता है तो संसद यह निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे 1947 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया जिससे सिक्किमवासी भारतीय नागरिक हो गए। इसी प्रकार 1961 में गोवा को भारत में शामिल करने पर वहां की जनता भारतीय नागरिक हो गई।
[भारत में केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है।]