प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य, कार्यकाल (Rights and functions, , Tenureof the Prime Minister,)

प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य( Rights and functions of the Prime Minister)
• अनुच्छेद 75 (1) के प्रावधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को नियुक्ति करने, मंत्रिमंडल से उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है।
• वह अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का आवंटन करता है तथा किसी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर सकता है।
• प्रधानमंत्री अपनीे मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है।
• प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का मुखिया होता है। इसलिए उसकी मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है।
• अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वह संघ के क्रियाकलापों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को दे और यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी विषय पर सूचना मांगता है तो वह राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए बाध्य है।
• यदि राष्ट्रपति चाहता है कि किसी विषय पर मंत्रीपरिषद विचार करें तो है प्रधानमंत्री को इस बात की सूचना देता है।
=> प्रधानमंत्री का कार्यकाल (पदावधि)
प्रधानमंत्री अपने पद की तिथि से अगले लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के गठन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकता है।
• यदि प्रधानमंत्री अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है।
• प्रधानमंत्री लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण पद का त्याग करता है।
• राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता।
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