|
भाग-1
|
संघ और उसका राज्य क्षेत्र
|
|
भाग-2
|
नागरिकता
|
|
भाग-3
|
मूल अधिकार
|
|
भाग-4
|
राज्य के नीति निदेशक तत्व
|
|
भाग-4(क)
|
मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
|
|
भाग-5
|
संघ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका
|
|
भाग-6
|
राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका
|
|
भाग-7
|
पहली अनुसूची के भाग ‘क’ के राज्य इसे 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निकाल दिया गया। (निरसित)
|
|
भाग-8
|
संघ राज्य क्षेत्र
|
|
भाग-9
|
पंचायते इसे 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया।
|
|
भाग-9 (क)
|
नगरपालिका इसे 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया।
|
|
भाग-10
|
अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र
|
|
भाग-11
|
संघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय सम्बन्ध
|
|
भाग-12
|
वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद
|
|
भाग-13
|
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य और समागम
|
|
भाग-14
|
संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं
|
|
भाग-14(क)
|
अधिकरण (प्रशासनिक) 42वाँ संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल।
|
|
भाग-15
|
निर्वाचन
|
|
भाग-16
|
कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध (पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, एंग्लो इण्डियन समुदाय।)
|
|
भाग-17
|
राजभाषा (संघ और प्रादेशिक भाषाएँ)
|
|
भाग-18
|
आपात उपबन्ध (352-356-360)
|
|
भाग-19
|
प्रकीर्ण
|
|
भाग-20
|
संविधान संशोधन
|
|
भाग-21
|
अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबन्ध
|
|
भाग-22
|
संक्षिप्त भाग प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ
|