संविधान के भाग और उनमें दिये गये विषय-

संविधान के भाग और उनमें दिये गये विषय-

भाग-1

संघ और उसका राज्य क्षेत्र

भाग-2

नागरिकता

भाग-3

मूल अधिकार

भाग-4

राज्य के नीति निदेशक तत्व

भाग-4(क)

मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया।

भाग-5

संघ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका

भाग-6

राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका

भाग-7

पहली अनुसूची के भाग ‘क’ के राज्य इसे 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निकाल दिया गया। (निरसित)

भाग-8

संघ राज्य क्षेत्र

भाग-9

पंचायते इसे 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया।

भाग-9 (क)

नगरपालिका इसे 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया।

भाग-10

अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र

भाग-11

संघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय सम्बन्ध

भाग-12

वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद

भाग-13

भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य और समागम

भाग-14

संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं

भाग-14(क)

अधिकरण (प्रशासनिक) 42वाँ संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल।

भाग-15

निर्वाचन

भाग-16

कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध (पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, एंग्लो इण्डियन समुदाय।)

भाग-17

राजभाषा (संघ और प्रादेशिक भाषाएँ)

भाग-18

आपात उपबन्ध (352-356-360)

भाग-19

प्रकीर्ण

भाग-20

संविधान संशोधन

भाग-21

अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबन्ध

भाग-22

संक्षिप्त भाग प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ

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