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पहली अनुसूची
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(i) राज्य (ii) संघ
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दूसरी अनुसूची
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भाग (क) राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबन्ध
भाग (ख)निरसित
भाग (ग)लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
राज्यसभा के सभापति व उपसभापति
राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति, उपसभापति
भाग (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
भाग (ड.) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबन्ध
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तीसरी अनुसूची
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संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप
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चौथी अनुसूची
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राज्य सभा मंे स्थानों का आघटन
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पाँचवी अनुसूची
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अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध
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छठी अनुसूची
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असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान।
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सातवी अनुसूची
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1. संघ सूची -शासन के विषयों के बारे में प्रावधान (मूल संविधान में 97 थे जो वर्तमान में 100 है।)
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2.राज्य सूची (66 थे वर्तमान में 61 है।)
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3.समवर्ती सूची (47 थे जो वर्तमान में 52 है।)
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आठवी अनुसूची
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भाषाएँ (22 भाषाएँ)
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नौवीं अनुसूची
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भूमि सुधार सम्बन्धी, इसमंे पहला संशोधन 1951 में जोड़ा गया।
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दसवीं अनुसूची
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दल-बदल के बारे में प्रावधान।
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ग्यारहवी अनुसूची
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पंचायते (इसे 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया) पंचायतों से सम्बन्धित सभी प्रावधान अप्रैल 1993 से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया (उपवाद-जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, मेघलय, मिजोरम, नागालैण्ड राज्यों को लागू नहीं होते) इसमें 29 विषय हैं।
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बारहवी अनुसूची
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नगर पालिकाएं 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें माँग वक्र शामिल 18 विषय इसे जून 1993 से पूरे भारत में लागू (अपवाद-उपर्युक्त)
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