मंत्री परिषद
- मंत्री परिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री तथा उप मंत्रियों को शामिल किया जाता है।
- मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है जिसके अंतर्गत 70 से 80 मंत्री शामिल हो सकते हैं।
- प्रारंभ में संविधान के अंतर्गत केवल मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया था मंत्रिमंडल का नहीं।
- मंत्री परिषद सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है।
- संविधान के द्वारा सारी शक्तियां मंत्री परिषद को प्रदान की गई है परंतु वह नाम मात्र के रूप में उसका प्रयोग कर सकती है।
मंत्रि मंडल
- मंत्री मंडल के अंतर्गत केवल कैबिनेट मंत्री को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा नीति निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है अर्थात मंत्रिमंडल की बैठकों में केवल कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही भागीदारी की जाती है।
- मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है इसमें 15 से लेकर 20 मंत्रियों को शामिल किया जाता है।
- 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से राष्ट्रीय आपात के अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया गया है।
- मंत्री मंडल के द्वारा मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व को लागू कराया जाता है।
- मंत्री मंडल के द्वारा वास्तविक रूप में मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग भी किया जाता है।