राज्य वित्त आयोग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 I तथा 243 Y के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 क के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं।

* चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता थे वर्तमान में पांचवी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आनंद में रहे प्रथम राज्य वित्त आयोग 1994 गठित हुआ था संप्रति चतुर्थ राज्य वित्त आयोग दिसंबर 2011 से गठित है।

* संप्रति नगर निगमों को कुल विभाज्य पुल का 60%  तथा पंचायती राज संस्थाओं को 40 % दिया जा रहा है।

* पंचायती राज संस्थाओं के अंश से 20% जिला पंचायत 10% क्षेत्र पंचायत तथा 70% ग्राम पंचायत को दिया जाता है।

* उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर 7 दिसंबर 1947 को किया गया।

* उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई।

* ग्राम पंचायतों का गठन यथासंभव एक हजार की आबादी पर किया जाता है।

* पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है।

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