भारतीय संविधान Easy Notes - 41 (संघ और उसका राज्य-क्षेत्र)

क्रमशः - 

​Day - 41

  • अनुच्छेद 2 का शीर्षक है – “नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।” इसके अनुसार – संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी।
  • अनुच्छेद 2-क का शीर्षक है – “सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना।”
  • अनुच्छेद 3 का शीर्षक है – ‘नर राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन।‘ इसके अनुसार संसद, विधि द्वारा –
    1. किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी;
    2. किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी,
    3. किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी,
    4. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी;

परन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहाँ विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहाँ जब तक उस राज्य के विधान मण्डल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा।

मिलते है हम अगले दिन, नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया विषय पर फिर आगे  चर्चा करने के लिये..

Posted on by