भारतीय संविधान Easy Notes - 43 (संघ और उसका राज्य-क्षेत्र)

क्रमशः - 

​Day - 43

  • अनुच्छेद 3 के अधीन जो अनेक विधान वनाए गए है। उसमे से कुछ उदाहरण स्वरूप
    1. नए राज्यो का निर्माण
      1. आन्ध्र राज्य अधिनियम, 1953 (आन्ध्र प्रदेश )
      2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (केरल मध्य प्रदेश आदि)
      3. मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (महाराष्ट्र और गुजरात)
    2. विलय
      1. हिमालय प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, 1954 (बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय)
      2. अर्जित राज्य क्षेत्र (विलयन) अधिनियम, 1960 (कुछ राज्य क्षेत्रों का असम, पंजाब और पं. बंगाल में विलय)
    3.  विभाजन
      1. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (पंजाब को, पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया और गया और चंडीगढ़ संघ-राज्य क्षेत्र का निर्माण किया गया)
      2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (इसके द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ)
    4. अध्यर्पण
      1. संविधान (9 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1960 (भारत और पाकिस्तान के बीच करार के अनुसरण में कुछ राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को अध्यर्पित किए गए
    5. अर्जन
      1. संविधान (36 वाँ संशोधन), 1975 (सिक्किम को भारत संघ में प्रविष्ट किया गया)
    6. नाम परिवर्तन

1-मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन अधिनियम, 1968 (मद्रास रा नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया)

                           2- मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया)

मिलते है हम अगले दिन, नए राज्यों के निर्माण  विषय पर फिर आगे  चर्चा करने के लिये..

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