कैबिनेट ने केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी जातियों की सूची में सब कैटेगरी बनाने की दिशा में २३ अगस्त २०१७ को एक आयोग का गठन किया
यह आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की तिथि से १२ सप्ताह के भीतरअपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश करेगा
इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद ३४० के अन्तर्गत किया गया है
इस बैठक में पिछड़े वर्गों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा ६ लाख रुपए से बढ़ाकर ८ लाख रुपए वार्षिक कर दिया है