ई-वे बिल (1अप्रैल से लागू)

* वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत देश भर में अंतर -राज्यीय आवागमन के लिए महत्वपूर्ण ई -वे बिल ( electronic way bill) नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2018 से लागू हो गया ।इसे पहले 1 फरवरी से लागू होना था। इंटर  स्टेट ई-वे बिल पर अंतिम स्वीकृति जीएसटी काउंसिल द्वारा दी जायेगी 

1 जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू होने के बाद 50000 रुपये या इससे अधिक की वस्तु को एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के अंदर 10 किलोमीटर या अधिक दूरीतक ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक परमिट की आवश्यकता होगी । इस इलेक्ट्रॉनिक बिल को ही ई-वे बिल कहा जाता है। जो जीएसटी के तहत आता है। अभी तक कर्नाटक,राजस्थान, उत्तराखंड और केरल में यह बिल शुरू हो चुका है।

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