Day - 59
नागरिकता
- भारतीय संविधान के भाग -2 में अनुच्छेद 5-11 में नागरिकता के बारे में उपबंध दिये गये हैं।
- भारत का संविधान ‘एकहरी नागरिकता’ प्रदान करता है। देश के सभी भागों में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। भारत में सन्युक्त राज्य अमरीका की भाँति राज्यों को नागरिकता के मामले से स्वतंत्रता नहीं है।
- संविधान के अनुसार निम्न चार श्रेणी के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त है-
- अधिवास द्वारा नागरिकता (वह व्यक्ति जो भारत में निवास करते है) : अनुच्छेद – 5
- पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थी : अनुच्छेद – 6
- पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता : अनुच्छेद – 7
- दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी : अनुच्छेद – 8
संवैधानिक उपबंध
अनुच्छेद 5 : संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता
अनुच्छेद – 6 : पाकिस्तान से भारत को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
अनुच्छेद – 7 : पाकिस्तान को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार्।
अनुच्छेद – 8 : भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार्।
अनुच्छेद – 9 : विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।
अनुच्छेद – 10 : नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
अनुच्छेद – 11 : संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।
मिलते है हम अगले दिन, नागरिकता विषय पर फिर आगे चर्चा करने के