भारतीय संविधान Easy Notes - 61 (नागरिकता - iii)

क्रमशः ...

Day- 61

  • भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात् व्यक्तियों का एक-दूसरे देश में आना जाना हुआ। कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आये तो कुछ व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गये। ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 6 एवं 7 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आये व्यक्तियों की नारिकता के बारे में व्यवस्था करता है तो अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान में गये व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में व्यवस्था करता है।
  • अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 5 को अधिभूत करता है।
  • अनुच्छेद 8 भारत में जन्में किन्तु विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तो को पूरा करने पर नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत पाकिस्तान जाने वाले लोग शामिल नहीं है।
  • अनुच्छेद 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या उसके माता-पिता में से कोई अथवा पितामहों में से कोई जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रह रहा है, यदि वह निम्नलिखित शर्ते पूरी कर ले तो भारत का नागरिक समझा जायेगा –
  1. यदि वह भारत का नागरिक पंजीकृत कर लिया गया हो,
  2. वह पंजीकरण भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि, जहाँ वह उस समय निवास कर रहा है, द्वारा किया गया हो,
  3. इस आशय का आवेदन-पत्र उपर्युक्त राजनयिक अथवा कौंसिल प्रतिनिधि के समक्ष किया गया हो,
  4. यह आवेदन-पत्र संविधान लागू होने के पहले या बाद में किया गया हो,
  5. आवेदन-पत्र भारत डोमिनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से किया गया हो।

मिलते है हम अगले दिन, नागरिकता विषय पर फिर आगे  चर्चा करने के..

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