केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मेघालय में अफस्पा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मेघालय में अफस्पा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया -
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में मेघालय में लागू सशस्त्रा बल  विशेषाध्किार कानून (AFSPA- Armed Forces Special Powers Act) पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।
● यह निर्णय 1 अप्रैल, 2018 से मेघालय के सभी क्षेत्रों में लागू हो गया है।
● इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्रा बल विशेषाधिकार (अफस्पा) को सीमावर्ती असम के 16 थाना क्षेत्रों से घटाकर 8 क्षेत्रों  में कर दिया गया है।
● अफस्पा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को आॅपरेशन के दौरान किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने और उसकी संपत्ति की छानबीन करने हेतु विशेष अधिकार प्राप्त है।
● अफस्पा भारतीय संसद द्वारा सितम्बर, 1958 में पारित किया गया था।
● गौरतलब है कि अपफस्पा का प्रमुखता से विरोध मणिपुर की कार्यकर्त्ताा इरोम शर्मिला ने किया जिन्होंने इस कानून के खिलाफ16 वर्षों तक उपवास किया।
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