इस अधिनियम को dr हरबिलाश शारदा के सहयोग (प्रयास) से लाया गया इसमें बालक बालिका के विवाह की उम्र 18 और 14 निर्धारित की गई
भारतीय विवाह अधिनियम 1956 इस में विवाह की उम्र बालिका va बालक के लिए क्रमश 18 ए 21 निर्धारित की गईं
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