* भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा द्वारा 14 मार्च 2018 को बिना किसी चर्चा के फाइनेन्स बिल 2018 पारित कर दिया गया।
* इसे वित्त एवं विनियोग विधेयक 2018 भी कहा जाता है।
* फाइनेन्स बिल 2018 में तीन नए क्लॉज के साथ 31 संसोधन किये गए है।
* जो अहम संसोधन आये है उनमें अनलिस्टेड शेयरों में कैपिटल गेन टैक्स में राहत मिली हैं।
* इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा भेजा जायेगा, चुकि यह धन विधेयक है, ऐसे में राज्यसभा में इनके 14 दिन में मंजूर नही होने की स्थिति में भी इन्हें पारित माना जायेगा, इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।