संचित निधि: अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां इस में सम्मिलित होती हैं
लोक लेखा समिति: अनुच्छेद 266 के तहत इसका प्रदान किया गया है भविष्य निधि ,राष्ट्रीय राष्ट्रीय लघु निधि आदि आते हैं
आकस्मिक निधि: अनुच्छेद 267 में इसका प्रधान है वर्तमान में आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपए रखे हैं