राष्ट्रीय विकास परिषद

राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के बाद उसे अंतिम रूप प्रदान करना है योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधान मंत्री तथा योजना आयोग के सचिव इसके सचिव होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व योजना आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद  के सदस्य होते हैं
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