अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में विपक्षी दल या दलों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है यदि लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो अध्यक्ष उसे विचार हेतु स्वीकार करते हैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष कारण देने की आवश्यकता नहीं होती है यदि लोकसभा अपने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है