१- ग्राम विकास विभाग के तहत संचालित इस योजना में ऐसे परिवारों को सम्मिलित किया जाता है जिनके पास आवास नहीं है जिनकी आमदानी ₹36 हजार सालाना से कम है और इंदिरा गांधी योजना के लिए पात्र नहीं माने गये है । लाभार्थी को सरकार के द्वारा एक लाख रुपए दो किस्तों में दी जाती है ₹20 हजार लाभार्थी को श्रमांश के रूप में देना होता है।
२- इस योजना के तहत आवास का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम पर होता है यदि महिला सदस्य की मृत्यु हो गई तो विधुर पति को आवास आवंटन की छूट दी गई है।
३- उपरोक्त एक लाख रुपए के अलावा सोलर लाइट के लिए 15 हजार रुपए अलग से अनुदान के रूप में देने की भी व्यवस्था है