क्रमशः ...
Day- 65
- अर्जित भू-भाग समामेलन द्वारा नागरिकता - नागरिकता प्राप्ति का यह अंन्तिम तरीका है। इसके अनुसार यदि कोई नया भू-भाग भारतीय राज्य-क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा उन व्यक्तियों का उल्लेख कर सकेगी जो उस भू-भाग के सम्मिलित किये जाने पर भारत के नागरिक हो जायेंगे।
- निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है –
- यदि भारत का कोई नागरिक अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है।
- यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक भारत के बाहर भारत सरकार को बिना पूर्व सूचना दिये रह रहा हो।
- जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है।
- यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है।
- यदि किसी व्यक्ति ने धोखे से अथवा अपना गलत बयान दे करके या आवश्यक बातों को छिपा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो।
- यदि किसी व्यक्ति ने भारत सरकार के प्रति देशद्रोह किया हो या युध्द के समय शत्रु की सहायता की हो।
मिलते है हम अगले दिन, भारतीय नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1986’ विषय पर फिर आगे चर्चा करने के.