समता का अधिकार
१- भारत के संविधान के भाग तीन तथा अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है।
२-भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक या मूल अधिकार प्रदान किए गए थे लेकिन 44 वें संविधान संशोधन 1978 ई द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 "क" के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में नागरिकों के प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है।