१-संसद उच्चतम विधायी की संस्था है
२-संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है
३-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है
४-संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है
५-लोकसभा के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , महासचिव राज्यसभा के सभापति , उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं
६-कोई संसद सदस्य 60 दिन तक सदन में बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है
७-भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है
८-अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य के सहमत से बना सकती है
९-अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है
१० संसदसंसद के अध्यक्ष किसी सदस्य बोलने को रोककर आने को बोलने के लिए कह सकते हैं यह बैठ जाना कहलाता है
११-संसद के किसी सदस्य द्वारा यह जिस से चुनकर आया है उसके त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्षत्याग क्या कहलाता है
१२-शून्यकाल भारत के संसदीय व्यवस्था की फैन या अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है लोकसभा में इस तरह समय दोपहर 12: 00 बजे से अपराहन 1: 00 बजे तक है
१३- शून्य काल अनुच्छेद 119 (1) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा द्वारा पुर: स्थापित किया जा सकता है राज्यसभा में नहीं
१४-कोई विधायक जिसमें केवल व्यय उल्खिलित है और अनुच्छेद 110 (धन विधेयक) में विनिर्दिष्ट कोई विषय इस में सम्मिलित नहीं है तो वह संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है इसे साधारण विधेयक किस तरह पेश किया जाता है