निति निदेशक तत्व भाग 5

  • अनुच्छेद 38:-राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
  • अनुच्छेद 39 क:-समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
  • अनुच्छेद 40:-ग्राम पंचायतों का संगठन
  • अनुच्छेद 41:-कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
  • अनुच्छेद 42:-काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध
  • अनुच्छेद 43:-कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
  • 43क:-उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना
  • अनुच्छेद 44:-नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
  • अनुच्छेद 45:-बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध
  • अनुच्छेद 46:-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि
  • अनुच्छेद 47:-पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
  • अनुच्छेद 48:-कृषि और पशुपालन का संगठन
  • 48क:-पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा
  • अनुच्छेद 49:-राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
  • अनुच्छेद 50:-कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
  • अनुच्छेद 51:-अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
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