कार्यपालिका भाग 1

भारत सरकार या केंद्र सरकार देश की वह शासन अधिकारी है जो राष्ट्र को भारत के संविधान के अनुसार नियंत्रित करती है। भारत सरकार का आधिकारिक नाम संघीय सरकार है। सरकार अपना सारा कामकाज देश की राजधानी दिल्ली से करती है। भारत का पूरा गणराज्य केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत गणराज्य में 29 राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत सरकार का गुण लोकतांत्रिक है। भारत की केंद्रीय सरकार में तीन विशिष्ट शाखाएं हैं - कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका। केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के कैबिनेट मंत्री आते हैं। ये सभी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नौकरशाही के रोजमर्रा के कामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं।

                     राष्ट्र का मुखिया होने के नाते भारत के राष्ट्रपति देश की सरकार के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी और संवैधानिक अधिकार होते हैं जिसे वह सीधे या अपने अधीन अधिकारियों के जरिए प्रयोग करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि देश का राष्ट्रपति सरकार के मुखिया देश के प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करता है। हालांकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद और सरकार में कई उच्च अधिकारियों को भी नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेना का प्रमुख विधि सम्मत कमांडर भी होता है।

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