राष्ट्रपति के बाद सरकार में दूसरा रैंक उप राष्ट्रपति का होता है और उप राष्ट्रपति के पास राज्य सभा के अध्यक्ष के रुप में कार्य करने की विधायी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के इस्तीफे, पद से हटाए जाने या राष्ट्रपति की मौत की स्थिति में उप राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रुप में कार्य कर सकते हैं। हालांकि कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल छह महीने से ज्यादा नहीं हो सकता।
भारत सरकार की विधायी शाखा को आमतौर पर संसद कहते हैं जिसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्य सभा जिसे उच्च सदन भी कहते हैं और लोक सभा होती है। राज्य सभा में सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर और लोक सभा में सदस्य सीधे चुनाव से चुने जाते हैं। कैबिनेट के सदस्य जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद शामिल हैं या तो संसद सदस्य होते हैं या पदभार ग्रहण करने से पहले छह माह के भीतर निर्वाचित होते हैं।
विधायी सरकार के सदस्यों की दो जिम्मेदारियां होती हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत। सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर कैबिनेट के मंत्री और प्रधानमंत्री सरकार की किसी भी नीति की विफलता के लिए जवाबदेह होते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तौर पर परिषद के हर सदस्य को सौंपे गए एक या उससे ज्यादा मंत्रालय का भार संभालना होता है।
भारत के सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व वाली न्यायपालिका में 24 उच्च न्यायालय और कई जिला सिविल कोर्ट, फैमिली और आपराधिक अदालतें होती हैं। न्यायिक पहलू का ध्यान सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता में दिए गए आपराधिक और नागरिक कानूनों द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होने वाली कानून व्यवस्था पूरी तरह से वैधानिक कानून और आम कानून पर आधारित है।
भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रचलित सलाहकार, अपीलीय और मूल न्याय अधिकार के अलावा भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अमलीकरण के लिए अन्य मूल और व्यापक अधिकार देता है। सरकार की स्थायी नौकरशाही होने के चलते भारतीय सिविल सेवा भारत सरकार का एक हिस्सा है। सरकार के द्वारा लिए गए फैसले और कार्यकारी नीतियां भारत सरकार के उच्च पदों पर बैठे सिविल सेवकों द्वारा ही पूरे किये जाते हैं। इन सिविल सेवकों की नियुक्ति सिविल सेवा परीक्षा पास करने पर ही होती है।