जाने गुड्स एंड सर्विस टैक्स ( GST) के बारे में

                 गुड्स एंड सर्विस टैक्स
👉  भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है 

👉  जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स  (वस्तु एवं सेवा कर) है l

👉   जीएसटी के लिए 122  संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था l

👉   लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को  तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था l

👉  जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी 101 वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया l

👉  जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23  अधिभार कर को शामिल किया गया है l

👉   जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं l

👉   जीएसटी की निर्धारित कुल 4 दरें हैं 
        * 5% 
        * 12% 
        * 18 %
        *  28 %
👉 जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी l

👉  जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है l

👉  SGST का पूर्ण रूप है
       ( State Goods  & Service Tax) 

👉  CGST का पूर्ण रूप है l
        ( Central  Goods  & Service  Tax) 

👉  IGST का पूर्ण रूप है l
      ( Integrated Goods  & Service  Tax )
👉  भारत जीएसटी लागू करने वाला 161 वां देश है l 

👉  जीएसटी कि अधिकतम दर 40 % से अधिक नहीं हो सकती है l
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