प्रधान मंत्री आवास योजना पार्ट-१

अगर आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपका काम आसान कर सकती है. पहले इस योजना का लाभ सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था. अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है. 

शुरुआती प्रावधानों के मुताबिक होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस पर PMAY के तहत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी. अब इसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपये तक कर दिया गया है. आइए जानते है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के आवेदन के लिए क्या जरूरी शर्तें हैं. 

कौन उठा सकता है लाभ? 
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 55 साल होनी चाहिए. हालांकि, अगर परिवार के मुखिया या आवेदक की उम्र 50 साल से अधिक है तो उसके प्रमुख कानूनी वारिस को होम लोन में शामिल किया जायेगा. 

कितनी आमदनी होनी चाहिए?
EWS (निम्न आर्थिक वर्ग) के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3.00 लाख रुपये तय है. LIG (कम आय वर्ग) के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए. सालाना 12 और 18 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. 

आय का प्रमाण:
* वेतन पाने वाले लोगों के लिए वेतन प्रमाण पत्र, फार्म 16, या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 
*अपना काम करने वाले लोगों के लिए 2.50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी के लिए आय प्रमाण पत्र के रूप में हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है. अगर सालाना आमदनी 2.50 लाख रुपये से अधिक है तो उसके लिए आमदनी का उचित सबूत प्रस्तुत करना जरूरी है. 
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