भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून

 जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु अधिनियम 1981 भारत में लागू है। अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए क्रमशः केंद्रीय जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण बोर्ड तथा केंद्रीय वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है।

भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए वन्य प्राणी कानून 1972 लागू है। इस कानून के अंतर्गत किसी भी वन्य प्राणी की हत्या करना प्रतिबंधित है साथ ही लुप्त प्राय वन्यजीव प्रजातियों के शिकार पर भारी जुर्माना तथा कारागार की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा सन 1972 कि वन्यजीव संरक्षण नीति में संकटग्रस्त वन्य जंतुओं के पूर्ण संरक्षण की व्यवस्था की गई है।

सन 1998 के पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 6 आई के अनुसार ध्वनि प्रदूषण पर कानूनन प्रतिबंध है ।

भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना नवंबर 1980 में की गई तथा केंद्र सरकार द्वारा सन 1985 में पहली बार एक अलग मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की गई   । 

Posted on by