उच्च न्यायालय

१- भारतीय संविधान के तहत राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है

२- प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है लेकिन 7 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक राज्य संघ क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है ।

३- भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हेतु अनुच्छेद 214 से 231 में प्रावधान किया गया है ।

४-अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा ।

५-अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्ति करना आवश्यक समझे ।

६- अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होंगे ।

७- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक की आयु तक पद धारण कर सकते हैं ।

८- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है ।

९- राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद द्वारा सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर जारी करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के  आधार पर हटाया जा सकता है ।

१०- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वही योग्य है जो भारत के नागरिक हैं और - (१ ) ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहे हो या ( २ ) ऐसे व्यक्ति जो 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण कर चुके हो । 

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