1909 मार्ले-मिंटो सुधार ।

* इसके माध्यम से केंद्रीय विधान सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 69 कर दी गई। 69 सदस्यों में 37 शासकीय तथा 32 अशासकीय सदस्य थे।

* 1909 के अधिनियम के तहत भारतीयों को विधि निर्माण था प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया।

* केंद्रीय विधानसभा के भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन ये सदस्य विदेशी एवं देशी राज्यों के मध्य संबंध, रेलवे पर होने वाले व्यय एवं ऋण पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज के संबंध में प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। हालांकि इन सदस्यों को बजट की विवेचना करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया।

* इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई।

* इस अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को भारत सचिव की परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किया गया।

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* इस अधिनियम में प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। लार्ड मार्ले ने लिखा है कि 'हम नाग के दांत' बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा ।

* भारत सचिव मार्ले ने दो भारतीय (1.के जी गुप्ता 2. सैयद हुसैन बिलग्रामी) सदस्य को इंडिया कौंसिल का सदस्य नियुक्त किया था।

* सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया।

* इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। चुनाव के लिए 3 निर्वाचक मंडलों का  प्रावधान किया गया।1. साधारण निर्वाचन मंडल, 2. वर्ग- विशेष, 3. विशेष निर्वाचक मंडल ।

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