केंद्रीय सतर्कता आयोग ( Central Vigilance Commission - CVC )

 संरचना

  •  केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष तथा अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं । अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति  की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा दो अन्य सदस्य केंद्रीय गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, लेकिन समिति मैं किसी रिक्त के आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। 
  • अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु का होता है। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात वे पुननिॅयुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। पद ग्रहण करने से पहले अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। यह प्रावधान है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे अखिल भारतीय सेवा में या संघ की किसी सिविल सेवा में या संघ के आधीन किसी सिविल पद पर रह चुके और जिनके पास सतर्कता नीति बनाने और प्रशासन जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन भी है संबंधित विषयों का ज्ञान और अनुभव है।
  • राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर तथा अधिनियम में उल्लिखित कुछ अन्य आधारों पर उनके पद से हटा सकता है।
  • केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान जबकि सतर्कता आयुक्तों की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होती है।
  • केंद्रीय सतर्कता आयोग विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों मैं पारदर्शिता तथा सत्य निष्ठा उन्नत करने का प्रयास करता है। 
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