उत्तर प्रदेश की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में होती है बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है इस बात को ध्यान में रखकर किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना शुरू की है।
यह योजना 14 सितंबर 2017 से 13 सितंबर 2018 तक प्रभावी रहेगी।
इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय और सामाजिक सहायता मुहैया कराना है।
पहले इस योजना का नाम समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना था।
स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी को बीमा केयर कार्ड जारी किए जाते हैं या कार्ड किसान को ढाई लाख रूपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा देता है।
दुर्घटना के कारण मौत या स्थाई व अस्थाई विकलांगता की स्थिति में योजना के तहत लाभार्थी को ₹500000 तक का बीमा कवर दिया जाता है।
लाभार्थी के साथ प्रदेश के बाहर दुर्घटना होने पर भी योजना का लाभ मिलता है।
लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 75000 होनी चाहिए।
लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
लाभार्थी की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।