प्रथम अनुसूची-: भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया।
द्वितीय अनुसूची-: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद तथा राज्य विधान मंडल के अधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया है।
तृतीय अनुसूची-: पदाधिकारियों को पद की शपथ ग्रहण करने का उल्लेख किया गया है।
चौथी अनुसूची-: राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है।
पांचवी अनुसूची-: अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है।
छठी अनुसूची-: असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है।
सातवीं अनुसूची-: तीनों सूची - समवर्ती सूची, संघ सूची एवं राज्य सूची का उल्लेख किया गया है।
आठवीं अनुसूची-: मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
नौवीं अनुसूची-: भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख किया गया है।
दसवीं अनुसूची-: दल-बदल विरोधी अधिनियम का उल्लेख किया गया है।
ग्यारहवीं अनुसूची-: पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।
बारहवीं अनुसूची-: नगर पालिका के कार्य का उल्लेख किया गया है ।