भारतीय संविधान की अनुसूचियां-:

प्रथम अनुसूची-:  भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया।

द्वितीय अनुसूची-:  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद तथा राज्य विधान मंडल के अधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया है।

तृतीय अनुसूची-:  पदाधिकारियों को पद की शपथ ग्रहण करने का उल्लेख किया गया है।

चौथी अनुसूची-:  राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है।

पांचवी अनुसूची-:  अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है।

छठी अनुसूची-:  असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है।

सातवीं अनुसूची-:  तीनों सूची - समवर्ती सूची, संघ सूची एवं राज्य सूची का उल्लेख किया गया है।

आठवीं अनुसूची-:  मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।

नौवीं अनुसूची-:  भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख किया गया है।

दसवीं अनुसूची-:  दल-बदल विरोधी अधिनियम का उल्लेख किया गया है।

ग्यारहवीं अनुसूची-:  पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

बारहवीं अनुसूची-:  नगर पालिका के कार्य का उल्लेख किया गया है ‌।

Posted on by