1. भारत से माल निर्यात की योजना (MEIS)
इस योजना के तहत, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के परिशिष्ट 3B में सूचीबद्ध अधिसूचित बाजारों में अधिसूचित वस्तुओं/ उत्पादों का निर्यात 2% से 5 % की ड्यूटी पर किया जा सकता है। अधिसूचित वस्तुओं की 25,000/– रु. तक के एफओबी मूल्य के प्रति खेप जिसे कूरियर या विदेशी डाक कार्यालय के माध्यम से ई–कॉमर्स का प्रयोग कर निर्यात किया जा रहा है, MEIS लाभ का हकदार होगा।
2. भारत से सेवा का निर्यात स्कीम (SEIS)
परिशिष्ट 3E के अनुसार अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाता शुद्ध अर्जित विदेशी मुद्रा पर 5% की दर से स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (freely transferable duty credit scrips) के योग्य हैं।