निम्न विषयों पर संविधान संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है ।
• राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54)
• राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति (अनुच्छेद 55)
• संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 73)
• राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 162)
• संघ की न्यायपालिका (भाग 5 ,अध्याय 4)
• राज्यों के उच्च न्यायालय (भाग 6 ,अध्याय 5)
• संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध (भाग 11, अध्याय 1)
• संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (चौथी अनुसूची)
• सातवीं अनुसूची
• संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)
धन विधेयक
संविधान के अनुच्छेद- 109 में कहा गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक को पूर: स्थापित नहीं किया जाएगा । धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राजसभा के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है । राज्यसभा विधेयक को मंजूरी दे या ना दे किंतु विधेयक प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर से लोकसभा द्वारा पारित समझा जाएगा ।
राष्ट्रपति महाभियोग-
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है । यह प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण किए जाने पर चलाया जाता है ।
• महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है । जिस सदन ने आरोप प्रस्तावित किया है उसके एक चौथाई सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ।
• ध्यातव्य है कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं । वह इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं जबकि दिल्ली व पुदुचेरी तथा राज्य विधानसभाओं के वे निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं , वे इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं ।
संविधान में उल्लिखित विभिन्न पदाधिकारियों का क्रम निम्नलिखित है -
राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति ,प्रधानमंत्री, अपने राज्यों के राज्यपाल पूर्व राष्ट्रपति /उपप्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश/ लोकसभा अध्यक्ष, केंद्र के केबिनेट मंत्री /राज्यों के मुख्यमंत्री/ लोकसभा व राज्यसभा का विपक्ष का नेता/ पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/ मुख्य निर्वाचन आयुक्त/ भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ।