जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें चार प्रकार की है - 5% , 12% , 18%, 28%
संविधान जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279 A में रखा गया है और इसी इसके गठन का प्रावधान दिया गया है।
GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी ।
जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है
जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है।
जीएसटी परिषद राज्यों को दो-तिहाई तथा केंद्र एक -तिहाई अधिकार दिया गया है।
GST को तीन भागों में बांटा गया है - CGST, SGST, IGST
SGST का पूर्ण रूप है- State Goods & Service Tax
CGST का पूर्ण रूप है - Central Goods & Service Tax
IGST का पूर्ण रूप है- Integrated Goods & Service Tax
IGST को संविधान के अनुच्छेद - 269 A में रखा गया है।
SGST राज्य सरकार तथा CGST केंद्र सरकार लगाती है।
शराब , पेट्रोलियम वस्तुएं , शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है ।
वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है विशेष राज्य में यह सीमा 10 लाख रखी गई है।
राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी।
भारत जीएसटी लागू करने वाला 161 वा देश है।
सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दासगुप्ता थे ।