संविधान संशोधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय । भाग २

२. विशेष बहुमत द्वारा :-

     संसद के विशेष बहुमत (सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से कम ना हो) द्वारा किए जाने वाले संवैधानिक परिवर्तन को संविधान संशोधन कहा जाता है ।

३. विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से :-

    संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है । जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का गठन तथा क्षेत्राधिकार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया, सातवीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि ।

कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जैसे-

69 वां संविधान संशोधन - दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया ।
75 वा संविधान संशोधन - राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना ।
80वां संविधान संशोधन - 10 वीं वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना ।
83 वहां संविधान संशोधन - अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि वहां इनकी प्रभाव कारी संस्था नहीं है । यहां का समाज आदिवासी समाज है ।
97 वां संविधान संशोधन 2012 - अनुच्छेद 19 (1) (ग) के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार ।
81 वां संशोधन 2000 - रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण ।
99 वां संशोधन 2015 - राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण ‌
91 वां संशोधन 2004 - मंत्रिपरिषद की आकार को परिमित करना ।

स्पष्टीकरण:-

              उल्लेखनीय है कि 14 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99 वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया । साथ ही कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया ‌।

52 वा संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया ।
61 वा संविधान संशोधन मतदाता आयु घटाने से संबंधित संशोधन था ।

Q. अनुच्छेद 79 वां (1999) संशोधन किससे संबंधित है ?

= लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से ।

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