सर्वोच्च न्यायालय में राफेल विमान का सौदा खारिज।

  • सर्वोच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर 2018 को भारत सरकार को बड़ी राहत देते हुए राफेल डील की जांच  की और इस मामले में केस दर्ज किए जाने को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया ।
  • इसके साथ ही न्यायालय ने कहा की कीमत देखना सर्वोच्च न्यायालय का काम नहीं है ।
  • इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और के. एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि राफेल की खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है तथा हम सरकार को 126 विमानों की खरीद के लिए मजबूर नहीं कर सकते ।
  • केंद्र सरकार की ओर से न्यायालय में पेश अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने कहा कि वर्ष 2016 के अनुसार राफेल जेट की कीमत ₹670 करोड़ है  ।
  • लेकिन पूरी तरह से हथियारों से लैस राफेल विमान की कीमत को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे देश के दुश्मन फायदा उठा सकते हैं ।
  • सर्वोच्च न्यायालय निर्णय को सुरक्षित रखते हुए कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत पर भी चर्चा की जा सकती है जब वह तय करेगी कि उसे सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं।
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