14 :- विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण
अनुच्छेद 15 :- धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद 18 :- उपाधियों का अंत अनुच्छेद
19 :- वाक्-स्वतंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
अनुच्छेद 20 :- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21 :- प्राण और दैेहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 21 का :- 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 22 :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण
अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रय का प्रतिषेध
अनुच्छेद 24 :- कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेद
अनुच्छेद 25 :- अन्त: करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
अनुछेद 26 :- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनुछेद 27 :- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
अनुच्छेद 28 :- कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
अनुच्छेद 32 :- इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार
अनुच्छेद 33 :- इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलो आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 34 :- जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन
अनुच्छेद 35 :- इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान