आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण

  • हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी तथा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। इसके बाद सामान्य वर्ग के उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है।

  •  इस रिपोर्ट के अनुसार इस आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तथा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है ।यह 10% आरक्षण पहले से मौजूद 50% से अधिक हो जायेगा।

  • इस आरक्षण के लिए सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा। 

क्या यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है?

  • मंडल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए 10% आरक्षण के प्रस्ताव को गलत ठहराया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 16 (4) के मुताबिक सामाजिक पिछड़ेपन के बिना आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ापन आरक्षण का आधार नही बन सकता।

  • इंद्रा साहनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था की नौकरी, शिक्षा तथा विधायिका में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता।

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