पंचायत समिति-

ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद के बीच स्थानीय निकाय के संगठन को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों (जैसे पंचायत समिति ,आंचलिक परिषद, क्षेत्र समिति, आंचलिक पंचायत आदि नाम से जाना जाता है) इसके संगठन का प्रारूप भी विभिन्न राज्य में भिन्नता युक्त है सामान्यतः इसके संगठन व कार्य में एकरूपता मिलती है जिला परिषद के अधीन जो क्षेत्र होता है उसे कई पंचायत समितियों में बांटा जाता है|

इसका क्षेत्र सामुदायिक विकास खंड के क्षेत्र के अनुरूप होता है समिति में उसके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायतों के प्रधान शामिल होते हैं| समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समिति के परिषद द्वारा चुने जाते हैं अध्यक्ष समिति की बैठक में बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है या पंचायत समितियां ब्लॉक स्तर अथवा विकास खंड स्तर पर होते हैं सरकार खंड विकास अधिकारी को समिति का सचिव नियुक्त करती है|

लगभग 100 ग्राम सभा से मिलकर पंचायत समिति बनती है पंचायत समिति के आय के साधन राज्य सरकार द्वारा दिया गया होता है जो ब्लाक विकासखंड के लिए आता है पंचायत समिति के भी वही कार्य हैं जो ग्राम पंचायत के हैं अंतर मात्र क्षेत्र का होता है साथ ही पंचायत समिति ग्राम पंचायत के कार्य के ऊपर निगरानी भी रखती है तथा उनके बजट पर विचार  करती है|

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