अनुच्छेद - 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा ।
"अल्पसंख्यक वर्ग" शब्द एक सापेक्ष शब्द है और उन भाषायी या धार्मिक समूहों को निर्देशित है जिनकी संख्या राज्य की कुल जनसंख्या के आधे से कम है।
अनुच्छेद - 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक के वर्गों का अधिकार-
धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्था को किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे।
राज्य अल्पसंख्यक द्वारा प्रतिबंधित शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में विभेद नहीं करेगा।