अतारांकित प्रश्न - जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है , उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है । अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता और इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं ।
अल्प सूचना प्रश्न - जो प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का है । तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित दस दिन से कम सूचना देकर पूछा जा सकता हैं , उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता हैं ।
संचित निधि ( Consolidated Fund - संविधान में 266 में संचित निधि का प्रावधान है । संचित निधि में से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान माँगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है । राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जों धन बचता है , निधि में डाल दिया जाता है । राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते इसी निधि पर भारित होते हैं ।
आकस्मिक निधि ( Contingency Fund ) - संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी । इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है । संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता है । विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रुप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं ।