भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति ( Vice - President ) की योग्यता के विषय में

उपराष्ट्रपति ( Vice - President ) 
संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित  प्रावधान संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान से ग्रहण किया गया है । इस प्रकार  सेे भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की कुछ परिवर्तन सहित अनुकृति है । भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है ।

 उपराष्ट्रपति पद की योग्यता 

 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार , कोई है व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा , जब वह 
1 . भारत का नागरिक हो । 
2 . 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो । 
३ . राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो । । 
4 . संसद के किसी सदन या राज्य विधान मण्डल में से किसी सदन का सदस्य न हो । इसका तात्पर्य यह नहीं हैं कि संसद या राज्य विधान मण्डलों का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता , बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाता है और यदि वह संसद या राज विधानमण्डलों में से किसी सदन का सदस्य हैं , तो उसे इस सदस्यता का त्याग करना पड़ता है । 
5 . भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियन्त्रण में किसी स्थानीय या प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो । 

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